जयपुर – राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अलवर मॉब लिंचिंग के चर्चित मामले के आरोपीगण की जमानत याचिका खारिज कर दी है| दिनांक 20 जुलाई 2018 को मॉब लिंचिंग के मामले में रकबर खान नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी | जिसके पश्चात मामले के आरोपी गण विजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार को हिरासत में लिया गया तब से भी न्यायिक अभिरक्षा में है | इस मामले में हुई जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान राजकीय अधिवक्ता राजेंद्र यादव द्वारा जमानत का विरोध किया और अभियुक्त पक्ष की ओर से जमानत स्वीकार करने हेतु तर्क दिए गए| जिसके पश्चात दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्री इंद्रजीत सिंह की ओर से दोनों अभियुक्त गणों के जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए|
भानु प्रकाश शर्मा (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)