जयपुर- निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस वसूली के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई | सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में आगामी सुनवाई तक फीस वसूली पर रोक लगा दी | इस हेतु आगामी सुनवाई अब 2 सप्ताह में की जाएगी | निजी स्कूल की कमेटियां व अभिभावक इस संबंध में आपस में बैठक कर निर्णय लेंगे | इस संदर्भ में स्कूल फीस एक्ट के प्रावधानों के तहत बनी कमेटी निर्णय लेगी | स्कूल फीस एक्ट की धारा 6 के तहत प्रत्येक स्कूल में ऐसी कमेटी के गठन संबंधी प्रावधान कर रखे हैं | ऐसी स्थिति में अब अभिभावकों को अगली सुनवाई तक राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा फीस वसूली मामले में राहत दी है | अब आगे देखना यह है कि इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय क्या निर्णय देती है |
विद्यालयों द्वारा फीस वसूली के मामले में आगामी सुनवाई तक रोक
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