जयपुर – हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नगर निगम चुनाव समय पर कराए जाने का आदेश दिए जाने के पश्चात राजस्थान सरकार ने उक्त आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी परंतु अब राजस्थान सरकार को उच्चतम न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली है | सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा गया कि जब वह कोविड-19 के दौर में पंचायत चुनाव करा सकती है तो फिर नगर निगम चुनाव करवाए जाने में उसे आपत्ति किस आधार पर है |
राजस्थान सरकार की ओर से इस मामले में दलील दी गई कि वर्तमान में राजस्थान में कोविड-19 केसों की संख्या सर्वाधिक है | ऐसी स्थिति में नगर निगम चुनाव कराए जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है |
उच्चतम न्यायालय द्वारा समस्त दलीले सुनने के पश्चात कहा गया कि जब कोविड-19 में अन्य राज्यों में चुनाव हो सकते हैं और देश की कई बड़ी परीक्षाएं भी आयोजित हो सकती है तो ऐसे में राज्य सरकार नगर निगम चुनाव कोविड-19 निर्देशों के साथ कैसे नहीं करा सकती |
न्यायालय द्वारा आदेश देते हुए राजस्थान चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के भीतर चुनाव के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहां है | ऐसे में अब यह साफ है कि राजस्थान में नगर निगम चुनाव समय पर आयोजित करवाए जाएंगे | इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि चुनाव समय पर कराए जाएंगे तो वह इस हेतु वह पूरी तरह से तैयार है| अब देखना यह है कि राज्य सरकार किस तरीके से कोविड-19 के दौर सावधानी नगर निगम चुनाव संपन्न कराती है|
भानु प्रकाश शर्मा (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)