जयपुर – याचिकाकर्ता फुल सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका इस आशय की प्रस्तुत की की वह 13 अप्रैल 2016 को फुलेरा जोबनेर रोड पर रोड पैच वर्क का कार्य कर रहा था | तभी बोलोरो गाड़ी के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए प्रार्थी को टक्कर मारकर गंभीर चोटें कारीत की | उक्त दुर्घटना के कारण प्रार्थी मजदूरी संबंधी कार्य करने में असमर्थ हो गया | जिसके मुआवजे के लिए प्रार्थी ने मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति क्लेम याचिका प्रस्तुत की | जिसे न्यायाधिकरण द्वारा 5 दिसंबर 2019 को खारिज कर दिया | उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता श्री ललित गौतम के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल मिसलेनियस अपील संख्या 1206/2020 में अधीनस्थ अदालत के निर्णय को चुनौती दी | माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री महेंद्र कुमार गोयल ने दिनांक 16 सितम्बर 2020 को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री ललित गौतम के तर्कों को सुनने के पश्चात रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया
भानु प्रकाश शर्मा (वरिष्ठ संवाददाता) मार्मिक धारा
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)