जयपुर- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा आरोपी लीलाधर योगी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई | अभियुक्त पर आरोप था कि उसने एक महिला का बलात्कार किया है | जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस थाना मांडन, जिला अलवर में धारा 376 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया और पुलिस द्वारा मामले में उसे आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया गया |
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल अग्रवाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए यह तर्क दिए गए कि पीड़िता 35 वर्षीय विवाहित महिला है| मामले में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है | पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है और मामले में विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है |
माननीय न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल अग्रवाल के तर्कों को सुनने के पश्चात तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर माननीय न्यायाधीश पति श्री इंद्रजीत सिंह द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिका स्वीकार की गई|
भानु प्रकाश शर्मा (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)