त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत प्रमुख दिशा निर्देश-
– राज्य में 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून की प्रात 5 बजे तक त्री-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा।
– सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 रूपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है।
– डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडिया, फल सब्जी, फूल माला की दुकानों तथा फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल बैंक के माध्यम से विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक तथा शुक्रवार 4 जून से दोपहर 12 बजे से लेकर मंगलवार 8 जून प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे।
– राज्य में विवाह समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रखे जाए।
– विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि को अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।
– विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी। जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 181 पर देनी होगी।
– विवाह में बैंड- बाजे, हलवाई, टेंट या अन्य इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के संबंधित होने की अनुमति नहीं होगी।
– गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे।
– विवाह स्थल मालिकों, टेंट व्यवसाई, कैटरिंग संचालकों और बैंड बाजा वादन आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
– किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
– मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप, आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ट्रैक्टर, जीप, टेंपो आदि की अनुमति नहीं होगी।
– अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
– राज्य में मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी एवं अनुमति श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
– वैक्सिंग के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे।
– राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जाएगा।
– श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योग एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी।
– उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। जिसकी सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।
– निर्माण सामग्री के संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
– खाद्य बीज एवं कृषि उपकरण पशुचारा एवं किराना की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेगी। ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेगी।
डेयरी एवं दूध की दुकाने प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे व शाम को 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इंदिरा रसोई एवं प्रोसैस्ड फूड की होम डिलीवरी प्रतिदिन रात 9 बजे तक अनुमत होगी।
– ई मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमति होगी।
मनरेगा कार्यो के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।
– रबी की फसलों की मंडियों की आवक एवं समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस आते समय बिक्री की रसीदें या फिर का सत्यापन करवाना होगा।
– कुछ जिलों में संक्रमण के प्रसार की स्थिति में सुधार हुआ है। स्थिति और ठीक होने तथा लोगों द्वारा जन अनुशासन की प्रभावी पालना सुनिश्चित होने पर 1 जून से इन जिलों में व्यवसायिक गतिविधियों में छूट दी जा सकती है।
– व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे, तो दुकानदार पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अजय सिंह भाटी (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)