जयपुर – माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2020 को राजू उर्फ पप्पू का जमानत आवेदन न्यायाधीश श्री इंद्रजीत सिंह द्वारा पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुपालन करने के आधार पर स्वीकार किया गया |
प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राहुल अग्रवाल द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि पूर्व में जमानत आवेदन के निस्तारण के समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 माह में विचारण समाप्त किए जाने के आदेश प्रदान किए थे| परंतु इसके पश्चात भी विचारण नियत समय पर समाप्त नहीं किया गया है | जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राहुल अग्रवाल के तथ्यों, परिस्थितियों और पूर्व आदेश की शर्तों के परिपेक्ष में जमानत आवेदन स्वीकार किया गया।
भानु प्रकाश शर्मा (वरिष्ठ संवाददाता) मार्मिक धारा
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)