Home News महंगे मेडिक्लेम की जगह कराएं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन–सीएमएचओ

महंगे मेडिक्लेम की जगह कराएं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन–सीएमएचओ

by marmikdhara
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दो अक्टूबर को होंगी ग्राम व वार्ड सभाएं

दौसा । चिकित्सा विभाग की महत्ती व आमजन से जुड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जिलेवासियों को जोड़ने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार मुहिम चलाकार कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर होने वाली ग्राम सभाओं व वार्ड सभाओं में आमजन को विभागीय योजना की जानकारी देने के साथ ही पंजीयन भी किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष बिलोनिया ने बताया कि योजना में पंजीयन के लिए जनाधार कार्ड या जनाधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन की रसीद जरूरी है। जिले में कुल 41,9467 जनाधार परिवार हैं, जिनमें से 96,601 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ऐसे परिवार दो अक्टूबर को होने वाली ग्राम व वार्ड सभाओं में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपना पंजीयन करा सकेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रूपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा दी जा रही है। उपचार निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में कराया जा सकता है। योजना के तहत राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों, लघु व सीमांत किसानों, संविदा कर्मियों और कोविड 19 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित व असहाय परिवारों की प्रीमियम राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के वे अन्य परिवार जिनको वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार मेडिक्लेम, मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के तहत लाभ नहीं मिल रहा है वे 850 रूपए का भुगतान कर इस योजना से जुड़ सकते हैं। अर्थात राज्य का कोई भी नागरिक योजना से जुड़ सकता है। एनएफएस एवं एसईसीसी के पूर्व से लाभान्वित परिवारों को योजना में पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है।

ई मित्र संचालकों को नहीं देना पडे़गा कोई शुल्क

सीएमएचओ बिलोनिया ने बताया कि योजना के तहत ई मित्र केंद्र जाकर अपना निशुल्क चिरंजीवी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्टेशन के लिए जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के नंबर या पंजीयन रसीद में से किसी एक का होना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिन्ट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी को ई मित्र केंद्र पर किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है।

राहुल भारद्वाज (मार्मिक धारा) ब्यूरो चीफ दौसा 

हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)
www.marmikdhara.in
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