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निजी स्कूल फीस का मामला

by marmikdhara
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जयपुर – निजी स्कूलों की फीस के मामले राज्य सरकार द्वारा अभिभावकों को विशेष राहत प्रदान नहीं की | विद्यालय खुलने से पूर्व के लिए जहां छात्र-छात्राएं ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं उस
स्थिति में ट्यूशन फीस का 60% करने का आदेश जारी किया गया है तथा विद्यालय खुलने के बाद ट्यूशन फीस का सीबीएससी बोर्ड के लिए 70% तथा राजस्थान बोर्ड के लिए 60% फीस लेने के आदेश दिए हैं | इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राएं विद्यालय में जिस एक्टिविटी का उपभोग कर रहे हैं | उसका भी अलग से भुगतान करना होगा अर्थात इसका तात्पर्य है कि स्कूल खुलने के बाद स्कूल वाले अन्य एक्टिविटी के नाम पर समस्त शुल्क वसूलते हुए उपरोक्त प्रतिशत के अनुसार ट्यूशन फीस का क्रमशः 70 % व 60% वसूल लेंगे | कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूल खुलने के बाद कोर्स में कटौती के अनुपात के अनुसार फीस देय होगी |

भानु प्रकाश शर्मा (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)

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