Home News नगरीय निकाय उपचुनावों में रैली और सभा पर लगाया बैन-

नगरीय निकाय उपचुनावों में रैली और सभा पर लगाया बैन-

by marmikdhara
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राज्य में 27 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय उपचुनावों में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के प्रचार प्रसार में इस बार कोरोना ने रोड़ा अटका दिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक इन चुनावों में न तो कोई उम्मीदवार चुनावी सभा कर सकेगा और ना ही रैली निकाल सकेगा। यही नहीं अगर किसी कारणवश उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने के दौरान उपस्थित नहीं रहता है, तोू उस स्थिति में उसका प्रस्तावक नामांकन पत्र भर सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दो दिन पहले प्रदेश के 9 जिलों की 16 नगरीय निकायों में 18 वार्डों में उपचुनावों की घोषणा की गई है। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र 12 जुलाई से भरे जाएंगे। जबकि 26 जुलाई को वोटिंग होगी। इन चुनावों की घोषणा के साथ ही आयोग ने चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव में कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान न तो सभा आयोजित कर सकेगा और न ही रैली या जुलूस निकाल सकेगा। डोर टू डोर कैंपेन में भी केवल 5 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकेगा। यह निर्णय कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया गया है।

प्रस्तावक दे सकेगा नामांकन पत्र-

नगरी निकाय चुनावों में यदि कोई उम्मीदवार नामांकन के समय उपस्थित नहीं रह पाता तो, ऐसी स्थिति में उसका एक प्रस्तावक किसी भी समर्थक या व्यक्ति के साथ उपस्थित होकर नामांकन पत्र जमा करवा सकता है। अभी तक यह व्यवस्था केवल कोविड पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए ही थी। लेकिन इस बार यह व्यवस्था सामान्य अभ्यर्थियों के लिए भी की गई है। हालांकि पंचायत के चुनाव में नामांकन पत्र अभ्यर्थी या कैंडिडेट को व्यक्तिगत तौर पर आकर ही जमा करवाना होगा।

नामांकन के समय और जीत के समय भी बैन रहेगी रैली व जुलूस-

चुनाव प्रचार के अलावा नामांकन भरने के लिए जाते समय और चुनाव का रिजल्ट में जीतने के बाद भी कई तरह की पाबंदियां रहेगी। इन दोनों ही परिस्थितियों में उम्मीदवार रैलियां या जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। अगर ऐसा कोई उम्मीदवार रैली या जुलूस निकलता है तो उसका नामांकन रद्द भी किया जा सकता है।

यह रहेगा उप चुनाव का शेड्यूल-

इस महीने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य के 9 जिलों की 16 नगरीय निकायों में कुल 18 वार्डों में चुनाव कराए जाएंगे। इनमें दो नगर पालिकाओं में वार्ड पार्षद के बाद पालिका के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होगे। इनमें हनुमानगढ़ जिले की भादरा और चूरू जिले की रतननगर पालिका शामिल है। इन चुनावों के लिए 12 जुलाई से नामांकन भरे जाएंगे। जिसकी आखिरी तारीख 16 जुलाई है। जरूरत होने पर इन निकायों में 26 जुलाई को वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग का रिजल्ट 28 जुलाई को आएगा। भादरा और रतननगर में 29 जुलाई को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नामांकन करेंगे और 30 जुलाई नामांकन की अंतिम तिथि होगी। 5 अगस्त को जरूरत होने पर अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कराई जाएगी और उसी दिन देर शाम तक रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी।

अजय सिंह भाटी (मार्मिक धारा)

हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)  www.Marmikdhara.in.(Hindi)
                                         www.Marmikdhara.com(English)

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