जयपुर, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने लापरवाह अधिकारियों पर शिकंजा कसा और एक बड़ा कदम उठाया।राजस्थान सरकार ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी कर ऐसे सरकारी अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है जो 2 महीने से ज्यादा समय अवकाश पर गए हैं।
अब राज्य सेवा के अधिकारी 2 महीने से अधिक समय अवकाश पर गए हैं तो उनका पद रिक्त समझा जाएगा। और उनके स्थान पर दूसरे अधिकारियों को पदस्थापन कर दिया जाएगा। यह रिक्त पद माना जाएगा।
राज सरकार का न्यायाधीश राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) कार्मिकों पर लागू होगा। परिपत्र में सभी विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1999 अंतर्गत आने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त राज्य राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारियों के किसी प्रकार के अवकाश 2 माह की अवधि से अधिक के है। तो ऐसे अधिकारियों कि स्वीकृत अवकाश की प्रति अपने प्रशासनिक विभाग को भिजवा ना सुनिश्चित करें।
RAS अफसर पर यह नियम पहले से लागू है। केवल RAS से नीचे वाले यानी अधीनस्थ अधिकारी इस में जुड़ गए हैं।
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)