दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में 40 दिन (1अप्रैल) से तिहाड़ जेल में बंद हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है।
उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा की अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।’
रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल की रिहाई आज शाम 7 से 8 बजे के बीच हो सकती है। उन्हें एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपए का जमानत बांड भरना होगा।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, ‘केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें AAP नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी।’ जो इस प्रकार है-
- वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे।
- अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे।
- दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे।