तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दुष्कर्म के मामले में बड़ी राहत मिली है गोवा की अदालत ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है तेजपाल पर मैगजीन की एक महिला कर्मचारी ने एक कार्यक्रम के दौरान गोवा की ट्रेन है याद होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।
बता दें कि तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में गोवा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी लेकिन जज क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था फिर 12 मई को फैसला 19 मई तक के लिए टाल दिया गया इसके बाद फिर 2 दिन के लिए डालते हुए 21 मई को फैसला सुनाने के लिए कहा था अदालत का कहना था कि कोरोना महामारी के चलते स्टाफ की कमी है इसलिए फैसला टाला जा रहा है।
बता दें कि 2013 में तेजपाल के साथ काम करने वाली एक युवती ने उन पर गोवा के एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में रेप का आरोप लगाया था 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था इससे पहले उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अपील भी की थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इंकार कर दिया था इसके बाद मई 2014 से तेजपाल जमानत पर हैं। और हाल ही में गोवा की अदालत ने टेल्टा मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
अजय सिंह भाटी (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)