नई दिल्ली – हाल ही में पोक्सो से जुड़े एक मामले में फैसला दिए जाने पर चर्चा में आई मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने के 20 जनवरी के प्रस्ताव की मंजूरी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वापस ले ली है | इस संबंध में बताया जा रहा है कि इस निर्णय के बाद ही कॉलेजियम को ऐसा करना पड़ा है | हाल ही में एक मामले में उनके द्वारा यौन शोषण के आरोपी को यह कहते हुए दोषमुक्त किया था कि नाबालिक को निर्वस्त्र किए बगैर निर्वस्त्र किए बिना उसके शरीर को छूना पोक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं है | उनके इस निर्णय की बाद में काफी आलोचना की गई | बाद में अपील में सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस फैसले पर रोक लगा दी थी |
भानु प्रकाश शर्मा (मार्मिक धारा)
हर्षवर्धन शर्मा (मार्मिक धारा)